नोएडा में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर बड़ा एक्शन! 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन होंगे जब्त, स्क्रैप नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना
गौतमबुद्धनगर: दिल्ली-एनसीआर में तय उम्र पूरी कर चुके प्रदूषणकारी वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने की जानकारी दी है। गौतमबुद्धनगर परिवहन विभाग के मुताबिक 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को एनसीआर में चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे वाहन सड़क पर चलते हुए ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थान या साझा पार्किंग में खड़े मिलने पर भी जब्त किए जा सकते हैं।
परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों से समय रहते अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा यानी आरवीएसएफ केंद्र पर वाहन स्क्रैप कराने की अपील की है। विभाग के मुताबिक यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सुप्रीम कोर्ट और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत की जा रही है।
BS-III और पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर भी कार्रवाई
परिवहन विभाग के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 के आदेश में स्पष्ट किया था कि आयु आधारित संरक्षण केवल BS-IV और उससे ऊपर के उत्सर्जन मानक वाले वाहनों पर लागू होगा।
BS-III या उससे पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहन अगर डीजल में 10 साल से अधिक पुराने अथवा पेट्रोल या सीएनजी में 15 साल से अधिक पुराने हैं, तो उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में चलाने की अनुमति नहीं होगी।
इन नंबर सीरीज वाले पुराने वाहनों पर कार्रवाई
गौतमबुद्धनगर में परिवहन विभाग ने तय मानकों के तहत जिन वाहन श्रृंखलाओं के खिलाफ विपंजीकरण की कार्रवाई की है, उनमें 10 साल पुराने डीजल वाहनों की कई श्रृंखलाएं शामिल हैं।
डीजल वाहनों में UP16, UP16A, UP16B, UP16C, UP16D, UP16E, UP16F, UP16G, UP16H, UP16J, UP16K, UP16L, UP16M, UP16N, UP16P, UP16Q, UP16R, UP16S, UP16T, UP16U, UP16V, UP16W, UP16X, UP16Y, UP16Z, UP16AA, UP16AB, UP16AC, UP16AD, UP16AE, UP16AF, UP16AH, UP16AJ, UP16AK, UP16AL, UP16AM, UP16AN, UP16AP, UP16AQ, UP16AR, UP16AS, UP16AT, UP16AU, UP16AV, UP16AW, UP16AX, UP16AY, UP16AZ, UP16BA, UP16BB, UP16BC, UP16BD, UP16BE, UP16BF, UP16BH, UP16AT, UP16BT, UP16CT और UP16DT श्रृंखलाएं बताई गई हैं।
15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों में UP16, UP16A, UP16B, UP16C, UP16D, UP16E, UP16F, UP16H, UP16J, UP16K, UP16L, UP16M, UP16N, UP16P, UP16Q, UP16R, UP16S, UP16T, UP16U, UP16V, UP16W, UP16X, UP16Y, UP16Z, UP16AA, UP16AB, UP16AC, UP16AD, UP16AE, UP16AF और UP16AT श्रृंखलाएं शामिल हैं।
एनसीआर के बाहर के पुराने वाहन पर 5 हजार का चालान
परिवहन विभाग ने बताया कि अगर कोई वाहन एनसीआर में पंजीकृत नहीं है, लेकिन डीजल में 10 साल से अधिक या पेट्रोल अथवा सीएनजी में 15 साल से अधिक पुराना है और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पाया जाता है, तो उस पर 5 हजार रुपये का चालान या जुर्माना लगाया जा सकता है।
कार्रवाई सिर्फ सड़क पर चलने वाले वाहनों तक सीमित नहीं रहेगी। सार्वजनिक स्थान या साझा पार्किंग में खड़े जीवन-काल पूरा कर चुके वाहन भी प्रवर्तन एजेंसी की कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
खुद स्क्रैप कराने पर मिल सकता है बाजार मूल्य और कई फायदे
परिवहन विभाग के मुताबिक वाहन स्वामी अगर खुद अधिकृत आरवीएसएफ केंद्र पर जाकर वाहन स्क्रैप कराता है, तो उसे प्रचलित बाजार दर के अनुसार स्क्रैप मूल्य मिलेगा। अधिकृत स्क्रैपर के जरिए वाहन जमा कराने पर वाहन स्वामी को जमा प्रमाण-पत्र यानी सीओडी जारी किया जाएगा।
सीओडी के आधार पर नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क में छूट का प्रावधान है। निजी वाहन के मामले में मोटर वाहन कर में 15 प्रतिशत की छूट उपलब्ध होगी। नए वाणिज्यिक वाहन के मामले में आठ वर्षों तक मोटर वाहन कर में 10 प्रतिशत की छूट का प्रावधान बताया गया है।
जब्त वाहन पर नहीं मिलेगा प्रोत्साहन
अगर वाहन प्रवर्तन अभियान के दौरान जब्त किया जाता है और प्रवर्तन एजेंसी उसे आरवीएसएफ को सौंपती है, तो ऐसी स्थिति में सीओडी पर निर्धारित प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा। ऐसा सीओडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य भी नहीं होगा।
विभाग के अनुसार जब्त वाहन के मामले में वाहन स्वामी को निर्धारित न्यूनतम आरक्षित मूल्य के आधार पर राशि मिलेगी। नियमों के तहत वाहन के कर्ब वेट का 65 प्रतिशत लौह स्क्रैप घटक माना जाएगा और आरक्षित मूल्य उस लौह स्क्रैप घटक के उचित मूल्य का 90 प्रतिशत होगा।
टोइंग और पार्किंग शुल्क भी काटे जाएंगे
जब्त वाहन के मामले में मिलने वाली राशि से टोइंग और पार्किंग शुल्क की कटौती की जाएगी। यह कटौती परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश की ओर से 5 सितंबर 2026 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार होगी।
ऐसे मामलों में पंजीकरण शुल्क में छूट और मोटर वाहन कर से जुड़े प्रोत्साहन भी उपलब्ध नहीं होंगे।
वाहन मालिकों से समय रहते स्क्रैप कराने की अपील
गौतमबुद्धनगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे समय रहते वाहन पोर्टल पर उपलब्ध अधिकृत आरवीएसएफ केंद्रों की सूची देखें और अपने पुराने वाहनों को स्वेच्छा से स्क्रैप कराएं।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थान या साझा पार्किंग में खड़े जीवन-काल पूरा कर चुके वाहनों को भी जब्त किया जा सकता है। विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे प्रवर्तन कार्रवाई से पहले वाहन स्क्रैप कराकर निर्धारित बाजार मूल्य और उपलब्ध प्रोत्साहनों का लाभ लें।