जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब अभिभावकों के लिए है। इसमें अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को शामिल नहीं किया गया है। पात्र अभ्यर्थी विवाह की निर्धारित तिथि से 90 दिन पहले से लेकर 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग का होना जरूरी है। विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और विधवा पेंशन पाने वाले लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे आवेदकों को आवेदन में केवल अपना पंजीकरण नंबर भरना होगा।
राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना अनिवार्य
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। जिला सहकारी बैंक के खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।
यहां मिलेगी योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी
इच्छुक अभ्यर्थी शादी अनुदान योजना के लिए शासन के पोर्टल http://shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, कमरा संख्या-111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में संपर्क किया जा सकता है।