Holi Dry Day: ग्रेटर नोएडा में 4 मार्च को ‘नो ड्रिंक’ आदेश, पूरे दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें

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ग्रेटर नोएडा। होली के पर्व पर कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए 4 मार्च को ड्राई-डे घोषित किया गया है। प्रशासन के आदेश के तहत जिले की सभी मदिरा और आबकारी अनुज्ञापन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। पूरे दिन किसी भी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं होगी।

देशी-विदेशी शराब से लेकर बार तक सब बंद

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने जानकारी दी कि 4 मार्च को समस्त देशी मदिरा दुकानें, कंपोजिट शॉप, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानें, प्रीमियम रिटेल और मॉडल शॉप, बार (FL-6, FL-7/7(1)/FL-9), सैन्य कैंटीन और अर्द्धसैनिक कैंटीन भी बंद रहेंगी।

यह आदेश ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।

शांति व्यवस्था के मद्देनजर फैसला

प्रशासन का कहना है कि होली के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

होली के मौके पर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे पर्व को आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं।

 

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