लोन चुकाने के बाद मकान के दस्तावेज रोकना गैरकानूनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; बैंक को 2 हफ्ते में लौटाने का आदेश

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि लोन पूरी तरह चुकता होने के बाद बैंक किसी भी स्थिति में बंधक रखी गई संपत्ति के मूल दस्तावेज अपने पास नहीं रख सकता। अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दिया है कि वह संबंधित मकान के मूल बैनामा और अन्य दस्तावेज दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को सौंपे।

लोन चुकाने के बाद दस्तावेज रोकना मनमाना: हाईकोर्ट

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने की। अदालत ने कहा कि जब पूरा ऋण निपट चुका है और कोई कानूनी विवाद लंबित नहीं है, तो बैंक के पास दस्तावेज रोकने का कोई अधिकार नहीं रह जाता।

पुराने लोन के कारण फंसा था मामला

यह मामला गाजियाबाद की सीमा जैन से जुड़ा है, जिन्होंने वर्ष 2002 में मकान खरीदा था और नामांतरण भी करवा लिया था। बाद में वर्ष 2012 में बैंक ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजकर बताया कि यह संपत्ति पहले की मालकिन द्वारा अपने बेटे के 5 लाख रुपये के लोन के लिए गारंटी के तौर पर बंधक रखी गई थी।

लंबे समय तक लोन न चुकाए जाने के कारण बैंक ने देनदारी 22 लाख रुपये से अधिक बताई थी, लेकिन बाद में समझौते के तहत 5.5 लाख रुपये जमा कर अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया।

बैंक की दलील खारिज

बैंक की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता न तो उधारकर्ता हैं और न ही ग्राहक, इसलिए उन्हें दस्तावेज देने का अधिकार नहीं बनता। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि बैंक ने कभी संपत्ति पर आपत्ति नहीं जताई और न ही कोई सिविल या आपराधिक मामला लंबित है, ऐसे में दस्तावेज रोकना उचित नहीं है।

याचिकाकर्ता को राहत

कोर्ट ने यह भी माना कि दस्तावेज न मिलने के कारण याचिकाकर्ता को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि बेटी की शादी के लिए भी वित्तीय जरूरतें पूरी करने में बाधा आ रही है।

फैसले का महत्व

हाईकोर्ट के इस फैसले को बैंकिंग व्यवस्था और आम ग्राहकों के अधिकारों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे भविष्य में लोन निपटान के बाद दस्तावेज लौटाने में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

 

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