1 जुलाई से बिना टिकट यात्रा पर बड़ा प्रहार! अब देना होगा दोगुना जुर्माना, रेलवे ने 13 साल बाद बदले नियम

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नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा और टिकट के दुरुपयोग पर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों के तहत ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्रियों को पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना भरना होगा। रेलवे का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य नियमों का पालन सुनिश्चित करना और बेटिकट यात्रा पर रोक लगाना है।

मौजूदा व्यवस्था में बिना टिकट पकड़े जाने पर यात्री से पूरा किराया वसूलने के साथ 250 रुपये का जुर्माना लिया जाता है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह जुर्माना बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया जाएगा। रेलवे ने करीब 13 वर्ष बाद इस नियम में संशोधन किया है। इससे पहले वर्ष 2013 में जुर्माने की राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये की गई थी।

दूसरे के टिकट पर यात्रा करना भी पड़ेगा भारी

रेलवे के नए नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य यात्री के नाम पर जारी टिकट पर सफर करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे मामलों में पूरा किराया वसूलने के साथ 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

महिला कोच में घुसे तो 2,500 रुपये तक का जुर्माना

रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे मामलों में 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

जुर्माना नहीं भरा तो कोर्ट और जेल दोनों का सामना

रेलवे अधिकारियों के अनुसार नए प्रावधान जनविश्वास अधिनियम के तहत लागू किए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करता है तो मामला अदालत तक पहुंच सकता है। ऐसे मामलों में आर्थिक दंड के साथ जेल की सजा का भी प्रावधान रखा गया है।

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर नए नियमों की जानकारी कर्मचारियों और अधिकारियों तक पहुंचाने तथा उनके सख्त पालन को सुनिश्चित करने को कहा है।

नशे में हंगामा करने वालों पर भी होगी कार्रवाई

नए नियमों में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अनुशासनहीनता फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करना, गाली-गलौज करना या हंगामा करना महंगा पड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों को ट्रेन से उतारने के साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

नशे की हालत में उपद्रव करने पर 24 घंटे तक की जेल, 1,000 रुपये तक जुर्माना या सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है।

बिना लाइसेंस फेरी और भीख मांगने पर भी सख्ती

रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं स्टेशन या ट्रेन में अनधिकृत प्रवेश करने वालों पर 500 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है।

प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर 10 हजार तक जुर्माना

रेलवे ने प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए हैं। ऐसे मामलों में 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या नुकसान की भरपाई कराई जा सकती है।

इसके अलावा अश्लील हरकतें करने, यात्रियों को परेशान करने या सार्वजनिक मर्यादा भंग करने पर 1,000 रुपये जुर्माना और छह महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है।

 

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