हैदराबाद में तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन ने युवती को कुचला, राज्यसभा सांसद के 21 वर्षीय बेटे पर केस

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हैदराबाद: हैदराबाद के माधापुर इलाके में तेज रफ्तार लग्जरी कार की चपेट में आने से 26 वर्षीय युवती की मौत हो गई। हादसा 16 अगस्त को इनऑर्बिट मॉल के सामने हुआ था। पुलिस के मुताबिक, एस्टन मार्टिन कार से सड़क पार कर रही भारती मुखी को टक्कर लगी। इस मामले में राज्यसभा सदस्य लिंगमनेनी रमेश के 21 वर्षीय बेटे लिंगमनेनी संजुश पर तेज और लापरवाही से कार चलाने का आरोप है।

इनऑर्बिट मॉल के पास हुआ हादसा

भारती मुखी इनऑर्बिट मॉल स्थित लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थीं। 16 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी सहकर्मी पूजा अशोक के साथ खाना लेने के लिए आईटीसी कोहिनूर के पास गई थीं। वापस इनऑर्बिट मॉल लौटते समय दोनों सड़क पार कर रही थीं। इसी दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर TG-09-G-0666 वाली कार कथित तौर पर तेज रफ्तार में आई और भारती को टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद भारती के सिर में गंभीर चोट लगी और काफी खून बह गया। उन्हें तत्काल जुबली हिल्स स्थित अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एफआईआर में क्या दर्ज है

माधापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, हादसे में भारती मुखी की मौत हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(1) के तहत अपराध संख्या 1238/2026 दर्ज कर जांच शुरू की है।

एफआईआर के मुताबिक, दुर्घटना के दौरान कार कथित तौर पर तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी। पुलिस ने हादसे में शामिल वाहन को जब्त कर लिया है।

जांच में सांसद के बेटे की हुई पहचान

पुलिस जांच के दौरान कार चला रहे व्यक्ति की पहचान लिंगमनेनी संजुश के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, संजुश की उम्र 21 वर्ष है और वह व्यवसाय से जुड़े हैं। वह लिंगमनेनी रमेश के बेटे हैं और हाईटेक सिटी, माधापुर के निवासी बताए गए हैं।

पुलिस के मुताबिक, हादसे वाले दिन ही संजुश को हिरासत में लेकर उसका शराब पीकर वाहन चलाने और नशीले पदार्थों से संबंधित परीक्षण कराया गया। उसके रक्त के नमूने भी लिए गए और जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

अभी गिरफ्तारी नहीं, आरोपी को भेजा गया नोटिस

माधापुर के सहायक पुलिस आयुक्त सीएच श्रीधर के अनुसार, आरोपी को नोटिस भेजा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि दर्ज अपराध जमानती है और इसमें अधिकतम सजा सात साल से कम है।

पुलिस दुर्घटना की आगे की जांच कर रही है। हादसे में मृत भारती मुखी की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हासिल करने की प्रक्रिया भी जारी है।

 

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