National Lok Adalat 2026: आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, गौतमबुद्धनगर में लंबित मामलों से लेकर ई-चालान तक का होगा निस्तारण
गौतमबुद्धनगर: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जनपद न्यायालय ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शनिवार 12 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से गौतमबुद्धनगर के जनपद मुख्यालय और सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता कर लोगों से अपने लंबित मामलों के आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके तहत मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, दीवानी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138, ई-चालान, आर्बिट्रेशन, लघु शमनीय वाद, विद्युत अधिनियम और भू-राजस्व से जुड़े मामलों समेत अन्य सुलह योग्य मामलों को शामिल किया गया है।
सेवा और बैंक ऋण से जुड़े मामलों का भी होगा समाधान
लोक अदालत में सेवा संबंधी मामले, पेंशन के मामले और श्रम से जुड़े प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैंक ऋण के मामलों, विद्युत से संबंधित प्रकरणों और बीएसएनएल के टेलीफोन बिल से जुड़े मामलों को भी आपसी समझौते के आधार पर निपटाने की व्यवस्था की गई है।
ई-चालान और लंबित मामलों की जानकारी के लिए टेली सेवा
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालान और लंबित मामलों से संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर की ओर से टेली सेवा संचालित की गई है। 11 और 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल नंबर 7678643985 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
चार हेल्प डेस्क से मिलेगी मुकदमों की जानकारी

जनसामान्य की सुविधा के लिए दीवानी न्यायालय परिसर में चार हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इनका संचालन कंप्यूटर कक्ष और गेट संख्या-2 के पास स्थापित जन सेवा केंद्र से किया जा रहा है। हेल्प डेस्क के माध्यम से वादकारी अपने मुकदमों और मोटर वाहन चालान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पेमेन्ट सेतु के जरिए चालान निस्तारण की सुविधा
मोटर वाहन चालान के आसान निस्तारण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पेमेन्ट सेतु लिंक संचालित की गई है। इस लिंक के माध्यम से मोटर वाहन चालान का निस्तारण दीवानी न्यायालय परिसर में बनाए गए हेल्प डेस्क के जरिए भी कराया जा सकता है।
जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित और सुलभ निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ टेली सेवा और हेल्प डेस्क की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
इस अवसर पर अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) तथा राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा और प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) विरेक अग्रवाल उपस्थित रहे।