पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो योगी सरकार देगी 35 हजार रुपये, जानें कौन ले सकता है लाभ और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
चंदौली: उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना चला रही है। योजना के तहत यदि पति और पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो उन्हें अधिकतम 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक अप्रैल 2025 से अब तक शादी करने वाले पात्र दंपती इस योजना का लाभ ले सकते हैं। चंदौली में पात्र दंपत्तियों से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं।
पति या पत्नी के दिव्यांग होने पर अलग-अलग राशि का प्रावधान
योजना के तहत पति के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपये और पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। यदि पति-पत्नी दोनों दिव्यांग हैं तो दोनों के लिए निर्धारित राशि मिलाकर कुल 35 हजार रुपये दिए जाएंगे।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रत्नेश सिंह के अनुसार, योजना का उद्देश्य दिव्यांग दंपत्तियों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
लाभ लेने के लिए पूरी करनी होंगी ये शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए पति की उम्र 21 से 45 वर्ष और पत्नी की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दंपती उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए और कम से कम पांच वर्ष से प्रदेश में निवास करने की शर्त भी पूरी करनी होगी।
पति-पत्नी में से कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए। दोनों में से किसी का पहले से जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पति या पत्नी अथवा दोनों के पास न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज या विचाराधीन भी नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन में लगाने होंगे ये दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदन के दौरान वर-वधू की नवीनतम संयुक्त फोटो, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।
इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाते का विवरण भी देना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निकालनी होगी।
हार्ड कॉपी यहां करनी होगी जमा
ऑनलाइन आवेदन के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी। चंदौली में पात्र दंपती निर्धारित कार्यालय, बिछिया कला में आवेदन की हार्ड कॉपी और आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।