गौतमबुद्धनगर के स्कूल में छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी, गुड टच-बैड टच से लेकर हेल्पलाइन तक समझाया

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गौतमबुद्धनगर: गांधी जयंती 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर विद्यालयों में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 यानी पॉक्सो एक्ट को लेकर विशेष जागरूकता अभियान और विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय आदर्श वैदिक बालिका इंटर कॉलेज, दादरी में किशोरियों के बीच विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर का आयोजन जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर के आदेशानुसार तथा प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय विरेक अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में किया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन गौतमबुद्धनगर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में प्रार्थना सभा के दौरान छात्राओं को पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई।

18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अधिकारों की दी जानकारी

शिविर में बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक किशोर और किशोरी कानून की दृष्टि में बालक है। छात्राओं को समझाया गया कि नाबालिग से संबंधित मामलों में सहमति का कानूनी महत्व नहीं है। ऐसे में बच्चों को किसी भी प्रकार के शोषण, अनुचित स्पर्श और असहज या असुरक्षित परिस्थितियों से बचने के लिए जागरूक और सतर्क रहना चाहिए।

छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, 2012 के महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई, ताकि वे अपने अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनी उपायों को समझ सकें।

गुड टच-बैड टच और हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

जागरूकता शिविर के दौरान छात्राओं को गुड टच और बैड टच के बारे में भी समझाया गया। किसी भी प्रकार की समस्या या खतरे की स्थिति में अभिभावकों, शिक्षकों और पुलिस की सहायता लेने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके साथ ही छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, हेल्पलाइन नंबर 112 और नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 की जानकारी दी गई। जरूरत पड़ने पर संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर से सहायता प्राप्त करने की बात भी बताई गई।

शिक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए किया प्रोत्साहित

शिविर में छात्राओं को शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सिविल जज जूनियर डिवीजन गौतमबुद्धनगर ने विद्यालय में बालिकाओं को नियमित अंतराल पर पॉक्सो एक्ट से जुड़े विषयों के प्रति जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

शिक्षिकाओं और छात्राओं ने लिया हिस्सा

विधिक जागरूकता शिविर में सिविल जज जूनियर डिवीजन गौतमबुद्धनगर के साथ विद्यालय के प्रबंधक बलवीर सिंह आर्य, प्रधानाचार्या अमरेश चपराना, सचि मौर्य, निशा, श्रीमती प्रीति सहित अन्य शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। पीएलवी रोहताश और राहुल गौतम, वरिष्ठ सहायक डीएलएसए तथा बड़ी संख्या में छात्राओं ने भी शिविर में सहभागिता की।

 

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