धोखाधड़ी मामले में कोर्ट ने ट्रम्प पर लगाया 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना

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न्यूयॉर्क । न्यूयॉर्क के एक न्यायाधीश ने नागरिक धोखाधड़ी मामले में डोनाल्ड ट्रंप को लगभग 355 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति आर्थर एंगोरोन का यह फैसला शुक्रवार को न्यूयॉर्क में एक नागरिक मुकदमे के बाद आया, जो काफी नाटकीय था। ट्रंप और उनके वकील कोर्ट रूम के अंदर और बाहर जज के साथ बार-बार भिड़ते रहे।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर अगले तीन साल के लिए न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह फैसला अनुकूल ऋणों को सुरक्षित करने के लिए ट्रम्प ऑर्गनाइजेशन द्वारा उपयोग की जाने वाली धोखाधड़ी वाली व्यावसायिक प्रथाओं के चलते आया है। ब्रिटिश समाचार प्रसारक ने बताया कि ट्रम्प और उनके दो बेटों – डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और एरिक ट्रम्प ने बेहतर ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्तियों के मूल्य में बड़े पैमाने पर करोड़ों डॉलर की बढ़ोतरी की।

ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप पर 4-4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। उन पर अगले दो साल के लिए न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

ट्रम्प की टीम ने कहा कि वे फैसले के खिलाफ अपील करेंगे।

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