यूपी में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी, योगी सरकार ने महंगाई भत्ते में किया इजाफा; 1 अक्टूबर से मिलेगा लाभ

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दीपावली से पहले श्रमिकों को राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) की संशोधित दरें तय कर दी हैं। इसके तहत अलग-अलग श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में 174.25 रुपये से लेकर 238.39 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगी और 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

इस फैसले से प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और संबंधित अनुसूचित नियोजनों में काम करने वाले अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को लाभ मिलेगा। संशोधन जनवरी से जून 2026 की अवधि के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर किया गया है।

श्रमिकों को नई दरों के अनुसार मिलेगा भुगतान

श्रम विभाग ने नियोजकों, औद्योगिक इकाइयों और प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया है कि वे श्रमिकों को संशोधित दरों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें। मजदूरी तय करते समय श्रमिक की कुशलता की श्रेणी और संबंधित क्षेत्र में लागू दरों का ध्यान रखना होगा।

निर्धारित दरों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को पहले से ही अधिक मजदूरी मिल रही है, तो उसे पहले की तरह अधिक मजदूरी मिलती रहेगी।

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में नई मजदूरी दरें

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में सबसे अधिक बढ़ोतरी की गई है। संशोधित दरें इस प्रकार हैं:

  • अकुशल श्रमिक: 13,690 रुपये से बढ़कर 13,883.59 रुपये। हर महीने 193.59 रुपये की वृद्धि।
  • अर्द्धकुशल श्रमिक: 15,059 रुपये से बढ़कर 15,271.41 रुपये। हर महीने 212.41 रुपये की वृद्धि।
  • कुशल श्रमिक: 16,868 रुपये से बढ़कर 17,106.39 रुपये। हर महीने 238.39 रुपये की वृद्धि।

नगर निगम वाले अन्य जिलों में इतनी बढ़ी मजदूरी

गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर नगर निगम वाले अन्य जिलों में भी तीनों श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है।

  • अकुशल श्रमिक: 13,006 रुपये से बढ़कर 13,189.68 रुपये। मासिक वृद्धि 183.68 रुपये।
  • अर्द्धकुशल श्रमिक: 14,306 रुपये से बढ़कर 14,507.46 रुपये। मासिक वृद्धि 201.46 रुपये।
  • कुशल श्रमिक: 16,025 रुपये से बढ़कर 16,250.86 रुपये। मासिक वृद्धि 225.86 रुपये।

अन्य जिलों के श्रमिकों को भी राहत

प्रदेश के बाकी जिलों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी भी संशोधित की गई है। नई दरों के मुताबिक:

  • अकुशल श्रमिक: 12,356 रुपये से बढ़कर 12,530.25 रुपये। मासिक वृद्धि 174.25 रुपये।
  • अर्द्धकुशल श्रमिक: 13,590 रुपये से बढ़कर 13,782.30 रुपये। मासिक वृद्धि 192.30 रुपये।
  • कुशल श्रमिक: 15,224 रुपये से बढ़कर 15,438.42 रुपये। मासिक वृद्धि 214.42 रुपये।

नई दरें लागू होने से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में बढ़ोतरी होगी। श्रम विभाग के निर्देशों के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठानों को संशोधित दरों के मुताबिक भुगतान करना होगा।

 

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