बिना मान्यता चल रहे 58 प्राइवेट स्कूलों पर बड़ा एक्शन, एक-एक लाख का जुर्माना; बंद कराने के निर्देश

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आगरा: उत्तर प्रदेश में बिना मान्यता संचालित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहे 58 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही खंड शिक्षाधिकारियों को इन स्कूलों का संचालन तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बिना विभागीय मान्यता अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित करने वाले 73 मदरसों को भी नोटिस जारी किया गया है।

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. राकेश सिंह के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत बिना मान्यता किसी विद्यालय को स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। अमान्य स्कूल के संचालन पर एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। नोटिस दिए जाने के बाद भी स्कूल चलता मिला तो 10 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

जैतपुर कलां से बाह तक कई इलाकों के स्कूल कार्रवाई की जद में

चिह्नित किए गए 58 स्कूल जैतपुर कलां, पिनाहट, शमसाबाद, आगरा नगर, फतेहपुर सीकरी, अछनेरा और बाह समेत अन्य क्षेत्रों में स्थित हैं। खंड शिक्षाधिकारियों को इन स्कूलों का संचालन बंद कराने और इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जुर्माना लगाने के बाद भी यदि कोई स्कूल संचालित मिला तो उसके संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

73 मदरसों को नोटिस, अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं बंद करने का आदेश

बिना विभागीय मान्यता और संबद्धता के अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाने वाले 73 मदरसों को भी नोटिस जारी किया गया है। इनमें अछनेरा, बाह, बिचपुरी, एत्मादपुर, फतेहपुर सीकरी और नगर क्षेत्र के मदरसे शामिल हैं। बीएसए ने संबंधित प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से तीन दिन के भीतर साक्ष्यों के साथ स्पष्टीकरण मांगा है।

साथ ही इन मदरसों में संचालित अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय संचालित करने के लिए अलग से मान्यता लेना आवश्यक है।

बिना मान्यता स्कूल किसी भी हालत में स्वीकार नहीं: बीएसए

बीएसए डॉ. राकेश सिंह ने कहा कि जिले में बिना मान्यता विद्यालयों का संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 58 निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की कार्रवाई की गई है, जबकि बिना मान्यता अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं चलाने वाले 73 मदरसों को नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

ऑनलाइन काम में लापरवाही पर कर्मचारियों का वेतन रोका

बेसिक शिक्षा विभाग के ऑनलाइन कार्यों में लापरवाही को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटरों और ब्लॉक एमआईएस कर्मियों पर भी कार्रवाई की गई है। बीएसए ने इन कर्मचारियों का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। विभाग के मुताबिक यू-डायस, अपार आईडी, डीबीटी और प्रेरणा समेत अन्य ऑनलाइन कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

इन कार्यों में देरी से वर्ष 2026-27 और 2027-28 की वार्षिक कार्ययोजना से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं। संबंधित कर्मचारियों को लंबित कार्य तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। काम पूरा होने तक उनका मानदेय जारी नहीं किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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