उत्तर प्रदेश सरकार ने होली 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत घोषित किया गया है। इस निर्णय के बाद अब होली के अवसर पर लगातार तीन दिनों तक छुट्टी रहेगी।
पहले से घोषित थे 2 और 4 मार्च को अवकाश
सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या 671/तीन-2025-39(2)/2016 दिनांक 17 नवम्बर 2025 के अनुसार वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाशों की सूची में 2 मार्च 2026 को होलिका दहन और 4 मार्च 2026 को होली का अवकाश पहले ही घोषित किया जा चुका है।
3 मार्च को भी लागू होगा सार्वजनिक अवकाश
सरकार द्वारा जारी ताजा निर्णय के अनुसार, होली पर्व के पावन अवसर पर 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को भी निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेश के लागू होने के बाद अब 2 मार्च से 4 मार्च 2026 तक अवकाश प्रभावी रहेगा।
17 नवम्बर 2025 की अधिसूचना में संशोधन
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग की 17 नवम्बर 2025 की पूर्व विज्ञप्ति को इस सीमा तक संशोधित माना जाएगा। यानी अवकाश सूची में 3 मार्च 2026 को भी शामिल कर लिया गया है। इस फैसले से सरकारी कार्यालयों, बैंकों और अधिनियम के दायरे में आने वाले संस्थानों में 3 मार्च को भी कामकाज नहीं होगा। होली के मद्देनजर यह निर्णय प्रशासनिक सुविधा और त्योहार के व्यापक उत्सव को देखते हुए लिया गया है।