मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बढ़ी आय सीमा और अनुदान राशि, 20 मार्च को होगा सामूहिक विवाह कार्यक्रम

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गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पात्रता की आय सीमा और देय धनराशि में वृद्धि कर दी गई है। इसी क्रम में जनपद गौतमबुद्धनगर में आगामी 20 मार्च 2026 को सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार मार्च माह में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत पात्र जोड़ों का विवाह सामूहिक रूप से कराया जाएगा और उन्हें योजना के तहत आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।

प्रति जोड़े एक लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान

नए शासनादेश के अनुसार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े कुल एक लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसमें 60 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। इसके अलावा 25 हजार रुपये की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी, जबकि 15 हजार रुपये प्रति जोड़े की दर से विवाह कार्यक्रम के आयोजन पर व्यय किए जाएंगे।

पात्रता के लिए आय सीमा तीन लाख रुपये तक

योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। साथ ही कन्या या उसके अभिभावक निराश्रित, निर्धन अथवा जरूरतमंद होने चाहिए। आवेदक परिवार की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये तक निर्धारित की गई है।

विवाह के लिए आयु सीमा अनिवार्य

योजना के तहत आवेदन करते समय कन्या की आयु विवाह की तिथि पर कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। आयु प्रमाण के लिए स्कूल के शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

इन श्रेणियों को मिलेगी प्राथमिकता

इस योजना के अंतर्गत अविवाहित कन्या के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता या विधिवत तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी शामिल किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कन्या का बैंक खाता होना भी जरूरी है।

निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री तथा स्वयं दिव्यांग कन्या को योजना में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध

योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोग निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र के माध्यम से या स्वयं भी ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

 

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