गौतमबुद्धनगर में स्विमिंग पुल और जिमों पर सख्ती, मानकों में कमी मिलने पर 8 स्थानों का संचालन अगली आदेश तक बंद

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गौतमबुद्धनगर में तरणतालों और जिमों के संचालन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मानकों के अनुरूप सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए जिले में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक 30 जिम और स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया जा चुका है।

निरीक्षण में 8 स्थानों पर मिली गंभीर खामियां

तरणताल/जिम तकनीकी समिति के अध्यक्ष एवं डिप्टी कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान 8 स्थानों पर संचालित तरणताल और जिम निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इन स्थानों पर आवश्यक सुविधाओं की कमी पाई गई, जिसके बाद संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। स्पष्ट किया गया है कि जब तक संचालक मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं की रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं करेंगे, तब तक इन संस्थानों का संचालन बंद रहेगा।

आगे भी जारी रहेगा औचक निरीक्षण अभियान

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। डिप्टी कलेक्टर के अनुसार, समय-समय पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे और किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

स्विमिंग पूल संचालन के लिए सख्त सुरक्षा मानक अनिवार्य

प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि स्विमिंग पूल संचालन के लिए कई सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। इनमें सेफ्टी प्रमाण पत्र, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, सीसीटीवी कैमरे, प्रशिक्षित लाइफगार्ड, ऑक्सीजन सिलेंडर, अग्निशमन प्रमाण पत्र, आगंतुक रजिस्टर और नजदीकी अस्पताल व थाना की जानकारी प्रदर्शित करना शामिल है। इसके साथ ही पानी की गुणवत्ता, पीएच स्तर की रिपोर्ट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, पूल की गहराई के संकेत और सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता भी अनिवार्य की गई है। पूल में पानी भरे रहने तक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती संचालक की जिम्मेदारी होगी।

जिम संचालन के लिए भी तय किए गए कड़े नियम

जिम के संचालन को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिम में सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित ट्रेनर, आगंतुक रजिस्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही जिम में दवाइयों या सप्लीमेंट की बिक्री पर रोक, मशीनों की सूची, ऑक्सीजन सिलेंडर, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी होगा। जिम में महिला और पुरुष के लिए अलग-अलग चेंजिंग रूम होना भी अनिवार्य है।

दुर्घटना की स्थिति में संचालक होंगे जिम्मेदार

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिम या स्विमिंग पूल में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही किसी अप्रिय घटना की स्थिति में पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।

 

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