मत्स्य पालकों के लिए सुनहरा मौका, सरकारी योजनाओं में शुरू हुए आवेदन; बोट सब्सिडी से लेकर एरेशन सिस्टम तक मिलेगा लाभ

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गौतमबुद्धनगर: जिले के मत्स्य पालकों और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक लाभार्थी निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

28 जून तक खुले रहेंगे ऑनलाइन आवेदन

मत्स्य निरीक्षक हरिशंकर त्रिपाठी ने बताया कि विभागीय योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं और 28 जून 2026 तक किए जा सकेंगे। आवेदन के लिए विभागीय पोर्टल खोला गया है, जहां इच्छुक मत्स्य पालक अपनी पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

इन योजनाओं का मिलेगा लाभ

इस अवधि के दौरान मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना तथा सघन मत्स्य पालन के लिए एरेशन सिस्टम स्थापना योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना तथा मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना है।

हर योजना के लिए अलग आवेदन जरूरी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों को प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। किसी एक योजना में आवेदन करने से अन्य योजनाओं के लिए पात्रता स्वतः नहीं मानी जाएगी। आवेदकों को संबंधित योजना के अनुसार आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

वेबसाइट पर उपलब्ध है पूरी जानकारी

परियोजना विवरण, इकाई लागत, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक अभिलेख तथा अन्य दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि किसी योजना के प्रावधानों में संशोधन किया जाता है तो संशोधित नियम ही मान्य होंगे।

पुराने आवेदक भी कर सकते हैं दोबारा आवेदन

जिन आवेदकों के आवेदन पूर्व वर्षों में निरस्त हो गए थे या जो प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें भी इस वर्ष पुनः आवेदन करने का अवसर दिया गया है। ऐसे लाभार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

कार्यालय से भी मिलेगी सहायता

योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यदिवसों में सहायक निदेशक मत्स्य कार्यालय, विकास भवन, कक्ष संख्या 305 एवं 306 में संपर्क कर सकते हैं।

 

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