50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निर्माण स्थलों पर 15 दिन में बनाना होगा शिशुगृह, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश

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गौतमबुद्धनगर: जिले में 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी निर्माण स्थलों पर अब 15 दिनों के भीतर शिशुगृह की सुविधा सुनिश्चित करनी होगी। जिलाधिकारी ने व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य संहिता, 2020 की धारा 24 तथा केंद्रीय नियमावली-2026 के नियम 58 के प्रावधानों के तहत निर्माण स्थल के स्वामी, डेवलपर्स और बिल्डर्स को यह व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

निर्माण श्रमिकों की पहुंच में होना चाहिए शिशुगृह

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि शिशुगृह ऐसी जगह बनाया जाए, जहां सभी निर्माण श्रमिकों और कर्मचारियों की आसानी से पहुंच हो। शिशुगृह के लिए ऐसी जगह का चयन करना होगा, जहां धूल और धुएं का प्रभाव न हो। इसके साथ ही परिसर की स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी मानकों का विशेष ध्यान रखना होगा।

शिशुगृह में पर्याप्त संख्या में स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने के साथ परिसर में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था करनी होगी। कमरे हवादार और पर्याप्त रोशनी वाले होने चाहिए। बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।

महिला प्रभारी और स्टाफ का पुलिस सत्यापन जरूरी

शिशुगृह की प्रभारी प्रत्येक स्थिति में महिला होनी चाहिए। इसके अलावा शिशुगृह में तैनात सभी कर्मचारियों और स्टाफ का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया जाना होगा। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन व्यवस्थाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

बच्चों को पौष्टिक भोजन और सुरक्षित माहौल देने के निर्देश

शिशुगृह में रहने वाले बच्चों की स्वल्पाहार संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिया जा सकेगा।

इसके अलावा शिशुगृह को सीसीटीवी निगरानी से आच्छादित करना होगा। वहां प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बच्चे का पूरा विवरण पंजिका में दर्ज किया जाएगा। बच्चों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध रखना अनिवार्य होगा।

हेल्पलाइन नंबर भी करने होंगे प्रदर्शित

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि शिशुगृह में महत्वपूर्ण हेल्पलाइन और संबंधित अधिकारियों के संपर्क नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं। इनमें डायल 112, 1098, अग्निशमन अधिकारी, बाल संरक्षण अधिकारी और नजदीकी पुलिस स्टेशन के नंबर शामिल हैं।

15 दिन के भीतर देनी होगी अनुपालन की सूचना

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में ऐसे सभी निर्माण स्थल, जहां 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां प्रत्येक दशा में 15 दिनों के भीतर शिशुगृह की सुविधा स्थापित की जाए। इसके बाद इसकी जानकारी कार्यालय उप निदेशक कारखाना, कंचनजंघा, सेक्टर-63, नोएडा, गौतमबुद्धनगर तथा कार्यालय अपर श्रमायुक्त, जी-25ए, सेक्टर-03, नोएडा, गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करानी होगी।

 

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