फॉर्म-6 से SIR का अतिरिक्त कॉलम हटने पर अभिजीत दीपके ने जताई खुशी, ज्ञानेश कुमार से पूछा- ‘पहले क्यों जरूरत थी?’
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने उन राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से SIR से जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग के इस फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैसले पर संतोष जताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी सवाल किया है।
दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर फॉर्म-6 में बदलाव से जुड़ी खबर साझा करते हुए लिखा, “पहले क्यों जरूरत थी, ज्ञानू?” उनका सवाल उस अतिरिक्त जानकारी को लेकर था, जो SIR की प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं से ली जा रही थी।
अब सामान्य फॉर्म-6 से होगा मतदाता पंजीकरण
निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ऑनलाइन फॉर्म-6 के साथ जोड़ा गया अतिरिक्त घोषणा पत्र अब हटा दिया गया है। आयोग की मौजूदा सेवाओं में Form-6 नए मतदाता पंजीकरण के लिए वैधानिक फॉर्म के तौर पर उपलब्ध है।
आयोग ने बताया कि अतिरिक्त घोषणा SIR की प्रक्रिया के लिए जोड़ी गई थी। इसके जरिए नए आवेदकों से यह जानकारी ली जाती थी कि वे, उनके माता-पिता या दादा-दादी पहले हुए किसी गहन पुनरीक्षण के दौरान तैयार मतदाता सूची में दर्ज थे या नहीं।
जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR अभी जारी है, वहां यह घोषणा व्यवस्था ECINet पर उपलब्ध रहेगी। वहीं, जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां ECINet ऐप और पोर्टल के अलावा संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पोर्टल से भी अतिरिक्त घोषणा वाला हिस्सा हटा दिया गया है। ऐसे राज्यों में नए मतदाता को अब ‘मतदाता पंजीकरण नियम, 1960’ के तहत निर्धारित मूल Form-6 ही भरना होगा।
26 सितंबर की बैठक के बाद हुआ बदलाव
यह बदलाव मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की पूर्ण आयोग वाली 26 सितंबर की बैठक के बाद सामने आया। चुनाव आयोग की मौजूदा वेबसाइट पर ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, जबकि सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी चुनाव आयुक्त के तौर पर दर्ज हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया था कि Form-6 के साथ जोड़ी गई घोषणा SIR की जरूरत के लिए थी। इसे सामान्य मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया का स्थायी हिस्सा नहीं बताया गया था।
फॉर्म-6 में बदलाव को लेकर पहले भी उठे सवाल
इस व्यवस्था को लेकर पहले भी सवाल सामने आए थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चुनाव आयोग के भीतर कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीने की अवधि में कम से कम 14 बार आपत्तियां दर्ज कराई थीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कुछ मामलों में दोनों अधिकारियों ने फैसले उनकी जानकारी के बिना लिए जाने की बात कही थी।
रिपोर्ट के मुताबिक, Form-6 में किए गए बदलाव का मुद्दा भी इन आपत्तियों में शामिल था। विवेक जोशी ने कथित तौर पर इस बदलाव पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि ‘मतदाता पंजीकरण नियम, 1960’ के तहत निर्धारित फॉर्म में नियमों में संशोधन किए बिना बदलाव नहीं किया जा सकता। संधू ने भी इस आपत्ति पर सहमति जताई थी।
ऑनलाइन Form-6 प्रक्रिया में SIR से जुड़ी घोषणा जोड़े जाने के बाद संधू ने एक बार फिर इस पर आपत्ति जताई थी और इसे हटाने की मांग की थी। हालांकि, इन आपत्तियों और उनसे जुड़ी रिपोर्ट के दावों को चुनाव आयोग के आधिकारिक फैसले से अलग समझना जरूरी है।
CJP ने 2 अक्टूबर को प्रदर्शन का किया ऐलान
फॉर्म-6 से जुड़े फैसले के बीच अभिजीत दीपके ने मुंबई में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। उनके मुताबिक, मुंबई पुलिस से अनुमति नहीं मिलने के बावजूद CJP 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में विरोध प्रदर्शन करेगी।
दीपके ने पुलिस के फैसले की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह नागरिकों की आवाज दबाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई तो CJP गांधी जयंती के दिन ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू करेगी।
SIR को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच Form-6 से अतिरिक्त घोषणा हटाने का फैसला सामने आया है। चुनाव आयोग ने इसे SIR की प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्था बताते हुए कहा है कि संबंधित राज्यों में प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे हटा दिया गया है।