यूपी में 10 से 25 अक्टूबर तक मिलेगा मुफ्त राशन, जानें कितने किलो गेहूं-चावल मिलेंगे और क्या है वितरण का नियम

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लखनऊ:  उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर 2026 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी निलेश उत्पल ने बताया कि इस दौरान अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में गेहूं और चावल मुफ्त दिए जाएंगे। राशन का वितरण जिले की उचित दर दुकानों पर निर्धारित समय के अनुसार किया जाएगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा 35 किलो राशन

जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल शामिल हैं। वहीं, पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट यानी सदस्य के हिसाब से पांच किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा।

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट तीन किलोग्राम गेहूं और दो किलोग्राम चावल दिया जाएगा। सभी लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न के लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा।

सुबह 8 से दोपहर 12 और फिर 2 से शाम 6 बजे तक वितरण

जिले की उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न वितरण सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। राशन वितरण ई-पॉस मशीन के जरिए आधार प्रमाणीकरण के बाद होगा। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी संबंधित उचित दर दुकान पर पहुंचकर राशन प्राप्त करें।

दूसरे जिले और राज्यों के राशन कार्डधारकों को भी सुविधा

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों के प्रवासी राशन कार्डधारक भी गौतमबुद्धनगर की किसी भी उचित दर दुकान से राशन ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ मिलेगा।

प्रशासन ने राशन वितरण व्यवस्था की निगरानी के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। अधिकारी दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करेंगे और अपनी मौजूदगी में वितरण सुनिश्चित कराएंगे, ताकि पात्र लाभार्थियों को पूरा राशन मिल सके।

25 अक्टूबर को भी मिलेगा राशन, आधार सत्यापन नहीं होने पर ओटीपी का विकल्प

खाद्यान्न वितरण की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। जिन लाभार्थियों को इस दिन आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन प्राप्त करने में परेशानी होगी, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा सकेगा।

ई-पॉस मशीन से जारी होने वाली वितरण पर्ची पर गेहूं, चावल और वितरण की स्थिति के अनुसार ज्वार, मक्का तथा बाजरा का मूल्य शून्य दर्ज होगा। उचित दर विक्रेता को यह पर्ची संबंधित लाभार्थी को उपलब्ध करानी होगी।

राशन नहीं मिलने पर इन अधिकारियों से करें शिकायत

जिला पूर्ति अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और उचित दर विक्रेताओं से वितरण व्यवस्था सुचारु रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पात्र लाभार्थी अपने निर्धारित खाद्यान्न से वंचित न रहे।

यदि किसी राशन कार्डधारक को खाद्यान्न प्राप्त करने में परेशानी होती है या वितरण से जुड़ी कोई शिकायत है, तो वह संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकता है।

इसके अलावा, लाभार्थी टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 

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