UAPA मामले में न्यूज़क्लिक के संपादक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। इसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए ) कानून के तहत मामले में उनकी पुलिस हिरासत को चुनौती दी गई है। पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा ने दलीलें सुनीं और नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर को सूचीबद्ध किया जाएगा। आरोप है कि न्यूज पोर्टल को चीन समर्थक प्रोपेगेंडा चलाने के लिए पैसे मिले थे।

पिछले हफ्ते, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की याचिका खारिज कर दी और पुलिस रिमांड को बरकरार रखा। ये दोनों 10 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में हैं। 3 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस ने न्यूज़क्लिक कार्यालय और समाचार पोर्टल के संपादकों और पत्रकारों के आवासों सहित कई छापे के बाद दोनों को गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय से याचिकाएं खारिज होने के बाद पुरकायस्थ सोमवार को शीर्ष अदालत पहुंचे।

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