Hijab Row : सुप्रीम कोर्ट ने ‘हिजाब’ पर दो दिन बाद सुनवाई का दिया संकेत

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Hijab Row :  मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा की गुहार पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दो दिनों बाद listed करने का संकेत दिया।

सुश्री अरोड़ा ने हिजाब विवाद से जुड़ी याचिकाओं को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एकल पीठ के समक्ष ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति रमना ने उनके शीघ्र सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा, “दो दिन प्रतीक्षा करें। मैं मामले को सूचीबद्ध करूंगा।”

इससे पहले शीर्ष अदालत ने कई बार याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने की अर्जी खारिज कर दी थी।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाली न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे. एम. खाजी की खंडपीठ ने 15 मार्च को फैसला सुनाया था। इस फैसले में इस्लामिक आस्था में आवश्यक धार्मिक अभ्यास का हिस्सा नहीं होने के कारण कक्षाओं में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय की इस खंडपीठ ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति की मांग संबंधी एक याचिका खारिज कर दी थी।

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रिर्पोट – शिवी अग्रवाल 

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