कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर

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नई दिल्ली: कृष्ण जन्म भूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाल में दिए गए आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दायर की गई है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को सुनवाई योग्य माना और मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दी थीं.

कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च अदालत में विशेष अनुमति याचिका दायर की है. उधर, SC ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद के कमिश्नर सर्वे पर भी फिलहाल अंतरिम रोक को आगे बढ़ा दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले का अध्ययन करने के बाद ही वो सुनवाई करेंगे. पहले भी मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को होगी. दोनों पक्ष की दलीलों को भी सुनी जाएगी और आदेश के अध्ययन के बाद ही मामले में सुनवाई होगी. बता दें कि इस रोक से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई को फैसले पर रोक लगा दी थी. हालांकि, तब SC ने कहा था कि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जारी रहेगी.

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