CEC ज्ञानेश कुमार को मिली कानूनी छूट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 2023 के कानून की धारा 16 को दी गई चुनौती

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नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 2023 के एक कानून की धारा 16 को चुनौती देने वाली याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। इस याचिका में मांग की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से मिलने वाली छूट वाले प्रावधान को असंवैधानिक घोषित किया जाए।

ADR की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ओर से दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 16 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है।

किस प्रावधान पर उठे हैं सवाल

2023 के कानून की धारा 16 में प्रावधान है कि किसी भी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद कोई अदालत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ दीवानी या आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं करेगी या जारी नहीं रखेगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त है या रह चुका है।

यह छूट उन कार्यों और बयानों पर लागू होती है, जो उन्होंने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए हों या कर्तव्य निभाने के तौर पर किए गए हों।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को इसी तरह के मुद्दे से जुड़ी पहले से लंबित एक अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया है।

याचिका में क्या दावा किया गया

याचिकाकर्ता की ओर से दावा किया गया है कि यह प्रावधान चुनाव आयुक्तों को पद के दुरुपयोग या कदाचार के मामलों में भी व्यापक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की स्थायी छूट लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही के सिद्धांत को प्रभावित कर सकती है।

पहले भी धारा 16 को चुनौती दी जा चुकी है

इससे पहले जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून की इसी धारा को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। यह याचिका गैर सरकारी संगठन लोक प्रहरी की ओर से दाखिल की गई थी। उस मामले में भी केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, उस समय अदालत ने इस प्रावधान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

ज्ञानेश कुमार और एसआईआर को लेकर जारी है विवाद

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। दिल्ली में कई संगठन और विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन से जुड़े दल भी विरोध जता रहे हैं।

इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी, आइसा समेत कई संगठन ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

 

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