अभिषेक बनर्जी का बैंक खाता बंद करने पर HC ने HDFC को लगाई फटकार, पूछा- ‘ग्राहकों का चेहरा देखने का शौक है?’

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कोलकाता: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बैंक खाते को अस्थायी रूप से बंद किए जाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि बैंक ने उनका खाता सस्पेंड करने के साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी बंद कर दिए हैं। इस पर अदालत ने बैंक से खाते की समस्या जल्द दूर करने को कहा।

केवाईसी दस्तावेजों की कमी का दिया हवाला

अभिषेक बनर्जी के वकील आयान भट्टाचार्य ने अदालत को बताया कि बैंक खाते से जुड़ी समस्या दूर कराने के लिए अभिषेक बनर्जी बैंक भी गए थे, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। इसके बाद अदालत ने बैंक से खाता बंद किए जाने की वजह पूछी।

बैंक की ओर से बताया गया कि कुछ केवाईसी से जुड़े दस्तावेज लंबित होने के कारण खाता अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। बैंक ने कहा कि अभिषेक बनर्जी से जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद खाता फिर से शुरू कर दिया जाएगा।

HC ने पूछा- बैंक आने के लिए क्यों मजबूर किया?

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कृष्णा राव ने सवाल उठाया कि केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अभिषेक बनर्जी को बैंक की शाखा में व्यक्तिगत रूप से आने के लिए क्यों कहा गया। अदालत ने पूछा कि क्या बैंक में ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अदालत ने बैंक के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज सरकारी कार्यालयों में भी कई काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ऐसे में ग्राहकों को हर काम के लिए बैंक शाखा में बुलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है।

‘ग्राहकों का चेहरा देखने में बड़ा मजा आता है?’

सुनवाई के दौरान जस्टिस कृष्णा राव ने बैंक के रवैये पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल किया कि क्या बैंक को अपने ग्राहकों का चेहरा देखने में बहुत दिलचस्पी है। अदालत ने कहा कि अगर बैंक की यही व्यवस्था है तो वह ग्राहकों की तस्वीर लगा सकता है।

अदालत ने बैंक से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि अभिषेक बनर्जी के खाते से जुड़ी समस्या कब तक दूर होगी। न्यायाधीश ने बैंक को निर्देश दिया कि जिन दस्तावेजों की जरूरत है, उनकी जानकारी अभिषेक बनर्जी के वकील को दी जाए, ताकि वे जरूरी कागजात जमा करा सकें।

दिसंबर 2026 में होनी है ई-केवाईसी

अभिषेक बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि उनकी ई-केवाईसी दिसंबर 2026 में निर्धारित है। वकील ने यह भी बताया कि बैंक खाता बंद होने के साथ उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी बंद कर दिए गए हैं।

मामले के दौरान यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी है।

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