राशन वितरण: गौतमबुद्धनगर में 10 से 25 सितंबर तक मुफ्त मिलेगा गेहूं-चावल, अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी भी

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गौतमबुद्धनगर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सितंबर 2026 के लिए जनपद के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 10 सितंबर से 25 सितंबर तक निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, उचित दर की दुकानों पर ई-पॉस मशीन के जरिए आधार प्रमाणीकरण के बाद लाभार्थियों को गेहूं, चावल और निर्धारित मात्रा में बाजरा उपलब्ध कराया जाएगा।

खाद्यान्न वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। विभाग ने सभी पात्र कार्डधारकों से निर्धारित अवधि में अपनी नजदीकी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की अपील की है।

अंत्योदय कार्ड पर मिलेगा 35 किलो तक मुफ्त खाद्यान्न

अंत्योदय कार्डधारकों को मोटे अनाज यानी बाजरा का स्टॉक उपलब्ध रहने तक 21 किलोग्राम गेहूं, 13 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम बाजरा दिया जाएगा। बाजरा का स्टॉक समाप्त होने के बाद निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा।

वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रत्येक यूनिट के आधार पर 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। इस तरह प्रत्येक यूनिट को कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को 54 रुपये में मिलेगी 3 किलो चीनी

अंत्योदय कार्डधारकों को प्रथम त्रैमास यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2026 के लिए प्रति कार्ड 3 किलोग्राम चीनी का वितरण किया जाएगा। चीनी की कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित है। इस हिसाब से 3 किलोग्राम चीनी के लिए लाभार्थी को 54 रुपये देने होंगे।

चीनी के वितरण में अंत्योदय कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी उन्हें चीनी अपनी मूल उचित दर दुकान से ही प्राप्त करनी होगी।

प्रवासी कार्डधारक किसी भी उचित दर दुकान से ले सकेंगे राशन

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत दूसरे जनपदों या राज्यों से गौतमबुद्धनगर में आए प्रवासी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारक अपनी सुविधा के अनुसार जिले की किसी भी उचित दर दुकान से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।

इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ई-पॉस मशीन के जरिए खाद्यान्न दिया जाएगा।

25 सितंबर को आधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ तो मोबाइल ओटीपी से मिलेगा राशन

विभाग की ओर से वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित नोडल अधिकारियों को उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करने और अपनी मौजूदगी में वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

खाद्यान्न वितरण की अंतिम तारीख 25 सितंबर 2026 तय की गई है। अंतिम दिन यदि किसी लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है, तो उसे मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

राशन की पर्ची पर गेहूं-चावल की कीमत शून्य होगी

ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य दर्ज होगा, जबकि चीनी का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। यह पर्ची संबंधित उचित दर विक्रेता द्वारा प्रत्येक कार्डधारक को उपलब्ध कराई जाएगी।

विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत सूचीबद्ध सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 10 से 25 सितंबर के बीच अपनी उचित दर दुकान से निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त कर लें।

समस्या होने पर इन अधिकारियों से करें संपर्क

राशन वितरण से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

इसके अलावा शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

 

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