संजय रॉय को मिले सजा-ए-मौत! कोलकाता रेप-मर्डर केस के फैसले के खिलाफ CBI जाएगी हाईकोर्ट

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नई दिल्ली : आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके बाद अब संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई मृत्यु दंड के लिए हाई कोर्ट में अपील करेगी. कोलकाता की सियालदाह कोर्ट ने शनिवार को संजय रॉय को इस मामले में दोषी करार दिया था और सोमवार को संजय रॉय को सज़ा सुनाई थी.

अदालत ने कहा कि दोषी संजय रॉय को उसकी मौत होने तक जेल में ही रहना होगा. इसके अलावा संजय रॉय पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जज ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश भी दिए.

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संजय रॉय को फांसी की सजा की मांग को लेकर हाई कोर्ट पहुंची थी. सीबीआई ने टीएमसी चीफ के अपील का विरोध करते हुए कहा कि केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है.

हाई कोर्ट 27 जनवरी 2025 को इस मामले मे सुनवाई करेगा. जस्टिस देबांग्शु बसाक की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह राज्य सरकार की अपील स्वीकार करने से पहले सीबीआई, पीड़िता के परिवार और दोषी के वकीलों की दलील सुनेगा.

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