सोने की तस्करी केस में एक्ट्रेस रान्या राव पर कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई, लगा 89 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना

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बेंगलुरु: सोने की कथित तस्करी के मामले में एक्ट्रेस रान्या राव पर कस्टम्स विभाग ने 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। दुबई से भारत में सोना लाने से जुड़े इस मामले में रान्या राव के अलावा तीन अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। कस्टम्स विभाग ने चारों आरोपियों पर कुल 244 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है।

कस्टम्स के संयुक्त निदेशक संदीप की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, विभाग ने रान्या राव और तीन अन्य लोगों से जुड़े कथित तस्करी नेटवर्क की जांच के बाद यह कार्रवाई की है। जांच में दुबई से भारत में सोना लाने से जुड़े नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया था।

किस आरोपी पर कितना लगाया गया जुर्माना?

रान्या राव पर 89 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं तरुण कोंडुरु राजू पर 49.51 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। साहिल जैन और भरत कुमार जैन पर 53.06-53.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह मामला 3 मार्च 2025 का है। उस दिन राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई के अधिकारियों ने रान्या राव को दुबई से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचने के बाद रोका था। अधिकारियों ने उनके पास से करीब 12.56 करोड़ रुपये की कीमत का 14.213 किलोग्राम विदेशी सोना बरामद किया था। आरोप है कि इस सोने को छिपाकर भारत लाया गया था।

रान्या राव के घर से बरामद हुई थी नकदी और सोने की ज्वेलरी

मामले की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने रान्या राव के घर की तलाशी ली थी। इस दौरान 2.67 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और करीब 2.06 करोड़ रुपये कीमत के सोने के आभूषण जब्त किए गए थे।

इसके बाद जांच में 7 मार्च 2024 से 18 फरवरी 2025 के बीच हुई कथित तस्करी गतिविधियों की भी पड़ताल की गई। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस अवधि में रान्या राव और उनके साथियों ने दुबई से भारत में करीब 113 किलोग्राम सोने की तस्करी की।

मार्च 2025 में हुई थी गिरफ्तारी, बाद में मिली कानूनी जमानत

कस्टम्स विभाग की यह ताजा कार्रवाई डीआरआई की पिछली कार्रवाई के बाद हुई है। सितंबर 2025 में रान्या राव और अन्य आरोपियों को जुर्माना भरने के नोटिस जारी किए गए थे। उस समय डीआरआई ने कथित तस्करी गतिविधियों के मामले में रान्या राव पर 102 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की मांग की थी।

रान्या राव को 3 मार्च 2025 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें कस्टम्स से जुड़े मामले में कानूनी जमानत मिल गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने उन्हें एहतियाती हिरासत में रखने के लिए ‘कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, 1974’ यानी कोफेपोसा लागू किया था। इसके बाद वह हिरासत में ही रहीं।

 

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