अयोध्या के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 अनिल कुमार कुशवाहा निलम्बित, सरकारी धन का गबन करने के आरोप में हुई कार्यवाही

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ0 अनिल कुमार कुशवाहा को पशु परिवहन नियम, 1978, पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करने एवं वित्तीय अनियमितता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने के आदेश दिए हैं। निलम्बन अवधि में डॉ0 अनिल कुमार कुशवाहा पशुपालन निदेशालय से सम्बद्ध रहेंगे।

अपर मुख्य सचिव पशुधन विभाग डॉ0 रजनीश दुबे द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार डॉ0 अनिल कुमार कुशवाहा को पशु परिवहन नियम, 1978, पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 का उल्लंघन करने, पशु बाजार मालिक एवं अन्य अधिकारियों के साथ साठ-गाठ कर राजकीय लेवी राजकोष में जमा न किये जाने, पशुओं के फर्जी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने, सरकारी वाहनों की सर्विसिंग अनाधिकृत वर्कशॉप से कराये जाने एवं बिल से अधिक भुगतान किये जाने, बजटीय धनराशि द्वारा की गयी खरीद-फरोख्त में अनेक प्रकार की अनियमिततायें कर सरकारी धन का गबन करने एवं पदीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न किये जाने आदि के आरोप में निलम्बित किया गया है।

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