EPFO 3.0 की बड़ी शुरुआत! अब ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF का पैसा, मई के आखिर से मिल सकती है नई सुविधा

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नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने करोड़ों खाताधारकों के लिए बड़ी डिजिटल सुविधा शुरू करने की तैयारी में है। जल्द ही कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एटीएम और यूपीआई के जरिए पैसा निकाल सकेंगे। माना जा रहा है कि मई महीने के आखिर तक यह सुविधा शुरू हो सकती है, जिससे करीब 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स को बड़ा फायदा मिलेगा।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद पीएफ निकालने के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया और कई दिनों के इंतजार से राहत मिल सकती है। सरकार का लक्ष्य पूरी प्रक्रिया को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना है।

EPFO 3.0 से पूरी व्यवस्था होगी डिजिटल

यह नई सुविधा ईपीएफओ 3.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसके तहत पीएफ क्लेम, अकाउंट ट्रांसफर और निकासी प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, साल 2026 के मध्य तक यह सिस्टम पूरी तरह लागू हो सकता है।

नई व्यवस्था आने के बाद कर्मचारियों को पीएफ से जुड़े अधिकतर कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और कई सेवाएं स्वतः संचालित होंगी।

अब कुछ ही दिनों में मिलेगा क्लेम का पैसा

ईपीएफओ 3.0 के तहत 5 लाख रुपये तक के क्लेम ऑटोमेटिक तरीके से सेटल किए जाएंगे। इससे क्लेम प्रक्रिया में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। जहां पहले पैसे मिलने में 10 से 20 दिन तक लग जाते थे, वहीं अब यह समय घटकर 2 से 5 दिन तक रह सकता है।

आधार से सत्यापित खातों के लिए पासबुक या चेक की फोटो अपलोड करने की जरूरत भी खत्म हो सकती है। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस तरीके से पूरी की जाएगी।

ATM और UPI से ऐसे निकलेगा PF का पैसा

नई सुविधा के तहत ईपीएफओ अपने सदस्यों को एक विशेष एटीएम कार्ड जारी करेगा। यह कार्ड सीधे पीएफ खाते से लिंक होगा। कार्ड की मदद से सदस्य एटीएम मशीन से नकद राशि निकाल सकेंगे।

इसके अलावा फोनपे, गूगल पे जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए भी पीएफ का पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा। शुरुआती चरण में एक लाख रुपये तक निकासी की सुविधा मिलने की संभावना जताई जा रही है।

नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर होगा PF

नई व्यवस्था नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए भी राहत लेकर आएगी। अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने पर पीएफ बैलेंस स्वतः ट्रांसफर हो जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन या पुराने नियोक्ता के पास बार-बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इन शर्तों को पूरा करना होगा जरूरी

एटीएम और यूपीआई के जरिए पीएफ निकालने के लिए कर्मचारी का यूएएन सक्रिय होना जरूरी होगा। साथ ही यूएएन का आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक होना भी अनिवार्य रहेगा।

नियमों के मुताबिक यदि किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह एक महीने बाद अपने पीएफ का 75 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकता है। बाकी 25 प्रतिशत राशि दो महीने बाद निकाली जा सकती है।

विशेषज्ञों ने दी सावधानी बरतने की सलाह

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि पीएफ रिटायरमेंट के लिए सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण बचत मानी जाती है। इसमें मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज लंबे समय में बड़ा फंड तैयार करता है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर ही पीएफ से निकासी करना बेहतर माना जाता है।

PF निकासी पर क्या हैं टैक्स के नियम?

यदि किसी कर्मचारी ने कुल मिलाकर पांच साल की नौकरी पूरी कर ली है, तो पीएफ निकासी पर कोई आयकर नहीं लगता। यह अवधि एक या एक से अधिक कंपनियों में की गई नौकरी को मिलाकर भी पूरी की जा सकती है।

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