15 जून तक मिलेगा राशन, सरकार का बड़ा फैसला; खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ाई गई

0 43

गौतमबुद्धनगर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत राशन लेने वाले अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। शासन ने जून 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न वितरण की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। अब पात्र लाभार्थी 15 जून 2026 तक अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जून 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण पहले 25 मई 2026 से 10 जून 2026 तक निर्धारित किया गया था। इस अवधि में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना था।

पूरी तरह वितरण न होने पर बढ़ाई गई अवधि

उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुछ जनपदों में राशन कार्डधारकों और उपभोक्ताओं को आवंटित खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण निर्धारित अवधि के भीतर नहीं हो सका। इसी को देखते हुए शासन ने जून 2026 के लिए आवश्यक वस्तुओं के वितरण की अवधि बढ़ाकर 15 जून 2026 तक करने का निर्णय लिया है।

आधार प्रमाणीकरण के जरिए मिलेगा राशन

जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, विस्तारित अवधि के दौरान 15 जून 2026 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण कर खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा मोबाइल ओटीपी के जरिए राशन प्राप्त करने की सुविधा भी 15 जून तक उपलब्ध रहेगी।

किसी भी उचित दर दुकान से ले सकेंगे खाद्यान्न

उन्होंने बताया कि राशन कार्डधारकों को विस्तारित अवधि में पोर्टेबिलिटी व्यवस्था का लाभ भी मिलेगा। इसके तहत लाभार्थी किसी भी उचित दर विक्रेता की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी जो किसी कारणवश अपनी निर्धारित दुकान से राशन नहीं ले पाए हैं।

 

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.