राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर: 6 जुलाई से मिलेगा मुफ्त गेहूं-चावल, अंत्योदय परिवारों को चीनी भी होगी उपलब्ध

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गौतमबुद्धनगर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनपद के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए जुलाई माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम 6 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 जुलाई 2026 से 20 जुलाई 2026 तक गेहूं और चावल का वितरण निर्धारित उचित दर दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों को ई-पॉस मशीन पर आधार प्रमाणीकरण के बाद खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

दो चरणों में होगा खाद्यान्न वितरण

जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार वितरण प्रतिदिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा। सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा 35 किलो मुफ्त राशन

अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक अंत्योदय परिवार को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा।

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट मिलेगा 5 किलो खाद्यान्न

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। यानी प्रत्येक यूनिट के लिए कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी का भी मिलेगा लाभ

विभाग ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 के सापेक्ष 3 किलोग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार 3 किलोग्राम चीनी के लिए लाभार्थी को कुल 54 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और लाभार्थियों को अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करनी होगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से प्रवासियों को राहत

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अन्य जिलों और राज्यों के अंत्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारक भी गौतमबुद्धनगर की किसी भी उचित दर दुकान से पोर्टेबिलिटी सुविधा का उपयोग करते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा मिलेगी।

20 जुलाई को ओटीपी के जरिए भी मिलेगा राशन

वितरण प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और उनकी उपस्थिति में वितरण कराया जाएगा। वितरण की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अंतिम दिन यदि किसी लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाता है तो उसे मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

समस्या होने पर यहां कर सकते हैं शिकायत

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य तथा चीनी का मूल्य 18 रुपये प्रति किलोग्राम अंकित रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर लाभार्थी संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

 

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