5 अगस्त से मिलेगा मुफ्त राशन, गौतमबुद्ध नगर के कार्डधारकों के लिए बड़ा अपडेट; जानिए वितरण की तारीख, समय और नियम

0 24

गौतमबुद्धनगर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अगस्त 2026 के लिए जिले के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को 5 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद किया जाएगा। जिन लाभार्थियों का अंतिम दिन आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सकेगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के जरिए राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

5 से 18 अगस्त तक होगा मुफ्त राशन वितरण

जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवंटित गेहूं और चावल का वितरण 5 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक किया जाएगा। राशन वितरण प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक उचित दर की दुकानों पर किया जाएगा।

अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को कितना मिलेगा राशन

अंत्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा।

वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति यूनिट के हिसाब से निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना का भी मिलेगा लाभ

वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत दूसरे जिलों या राज्यों के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारक भी गौतमबुद्धनगर की किसी भी उचित दर की दुकान से पोर्टेबिलिटी सुविधा के माध्यम से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।

पारदर्शिता के लिए रहेगा विशेष इंतजाम

राशन वितरण की निगरानी के लिए संबंधित नोडल अधिकारी उचित दर की दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन करेंगे और उनकी मौजूदगी में वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा। 18 अगस्त को जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो पाएगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्ची में गेहूं और चावल का मूल्य शून्य अंकित रहेगा, जिसे प्रत्येक कार्डधारक को उपलब्ध कराया जाएगा।

समस्या होने पर यहां करें शिकायत

जिला प्रशासन ने सभी पात्र लाभार्थियों से निर्धारित अवधि में अपना राशन प्राप्त करने की अपील की है। यदि वितरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है तो संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

 

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को LikeTwitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.