नोएडा एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर दायरे में लेजर बीम पर पूरी तरह प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
गौतमबुद्धनगर: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विमानन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम और अन्य प्रकार की कृत्रिम रोशनी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आम लोगों को जानकारी देते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह की लेजर बीम, शो या डिस्प्ले के इस्तेमाल से बचने की अपील की है।
जिलाधिकारी के मुताबिक भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 तथा एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 66(1) के तहत 10 अक्टूबर 2023 को जारी अधिसूचना संख्या GSR 733(E) के नियम 6(1) में किए गए प्रावधानों के अनुसार यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास 27 किलोमीटर के दायरे में आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कृत्रिम रोशनी का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसमें विशेष रूप से लेजर बीम, रोशनी से जुड़े शो और डिस्प्ले शामिल हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट के 27 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति लेजर का इस्तेमाल विमानन सुरक्षा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में लागू कानून के तहत जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
जिलाधिकारी ने क्षेत्र के लोगों से विमानन सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित गतिविधियों से बचने की अपील की है।