गौतमबुद्धनगर: राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अतुल श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में प्रेसवार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 सितंबर 2026, शनिवार को सुबह 10 बजे से जनपद मुख्यालय और सभी तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
आपसी सहमति और समझौते के आधार पर होगा मामलों का निस्तारण
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम के मामले, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़े मामले, दीवानी वाद, एनआई एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, ई-चालान, आर्बिट्रेशन के मामले, छोटे शमनीय वाद, विद्युत अधिनियम के मामले और भू-राजस्व से जुड़े प्रकरण शामिल हैं।
इसके अलावा सेवा संबंधी मामले, पेंशन प्रकरण, श्रम से जुड़े विवाद, बैंक ऋण से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामले तथा विद्युत और बीएसएनएल टेलीफोन बिल से जुड़े मामलों का भी समझौते के आधार पर समाधान किया जाएगा।
वाहन चालान और लंबित मामलों की जानकारी के लिए टेली सेवा शुरू
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वाहन चालान और लंबित मामलों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दीवानी न्यायालय गौतमबुद्धनगर की ओर से टेली सेवा शुरू की गई है।
इसके तहत 11 सितंबर और 12 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मोबाइल नंबर 7678643985 पर संपर्क कर आमजन अपने मामलों और चालान से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
जनसुविधा के लिए बनाए गए चार हेल्प डेस्क
राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर लोगों की सुविधा के लिए दीवानी न्यायालय परिसर में चार हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इनका संचालन कंप्यूटर कक्ष और गेट नंबर 2 के नजदीक स्थापित जन सेवा केंद्र से किया जा रहा है।

हेल्प डेस्क के माध्यम से वादकारी अपने मुकदमों और मोटर वाहन चालान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया से जुड़ी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराना है।
वाहन चालान निस्तारण के लिए पेमेन्ट सेतु लिंक की सुविधा
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि मोटर वाहन चालान के सरल निस्तारण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से पेमेन्ट सेतु लिंक संचालित की गई है। इस लिंक के माध्यम से दीवानी न्यायालय परिसर में संचालित हेल्प डेस्क की मदद से वाहन चालान का निस्तारण कराया जा सकता है।
उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने लंबित मामलों के त्वरित और आसान निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत, टेली सेवा और हेल्प डेस्क की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।
प्रेसवार्ता के दौरान अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा, प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) विरेक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।