हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुनवाई से किया इनकार; कहा-पहले हाईकोर्ट जाएं

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नई दिल्ली: धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। उनकी अर्जी पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और बेला एम त्रिवेदी की स्पेशल बेंच ने मामले की सुनवाई की। दरअसल हेमंत सोरेन ने ED की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सोरेन ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया।

इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने सोरेन का 10 दिन का रिमांड मांगा था। अदालत ने अपना आदेश शुक्रवार के लिए सुरक्षित रख लिया। वकीलों ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत के बाहर बताया कि झामुमो नेता को आदेश पारित होने तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूरा मामला गलत मंशा से प्रेरित है। यह सरकार गिराने की साजिश है। पूरी कार्यवाही में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उनकी गिरफ्तारी तब की गयी जब उनका बयान दर्ज करने की कार्रवाई जारी थी, जो गैरकानूनी है।

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