गौतमबुद्धनगर में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 08 मई तक मिलेगा निःशुल्क राशन, मई 2026 के खाद्यान्न वितरण को लेकर प्रशासन का बड़ा ऐलान

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गौतमबुद्धनगर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जनपद के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मई 2026 के लिए आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 24 अप्रैल 2026 से 08 मई 2026 तक किया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वितरण प्रतिदिन सुबह 06:00 बजे से रात 09:00 बजे तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के बाद सुनिश्चित किया जाएगा।

अंत्योदय कार्डधारकों को मिलेगा 35 किलोग्राम राशन
अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 21 किलोग्राम गेहूं और 14 किलोग्राम चावल, यानी कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह वितरण पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था के तहत किया जाएगा।

पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम अनाज
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 03 किलोग्राम गेहूं और 02 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार प्रति यूनिट कुल 05 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जाएगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड से प्रवासियों को भी सुविधा
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत अन्य जनपदों और राज्यों के प्रवासी कार्डधारक भी गौतमबुद्धनगर की किसी भी उचित दर दुकान से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रवासी परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता के सख्त निर्देश
प्रशासन ने वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखने के निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी की उपस्थिति में उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन किया जाएगा और उसी के बाद वितरण सुनिश्चित होगा।

08 मई तक पूरी होगी वितरण प्रक्रिया
वितरण की अंतिम तिथि 08 मई 2026 निर्धारित की गई है। इस दिन जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं हो पाएगा, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

लाभार्थियों के लिए रसीद और शिकायत व्यवस्था भी लागू
प्रत्येक कार्डधारक को ई-पॉस मशीन से प्राप्त वितरण पर्ची अनिवार्य रूप से दी जाएगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1967 और 1800-1800-150 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

 

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