मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज; अब जाएंगे हाईकोर्ट

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नई दिल्ली: आबकारी नीति में कथित घोटाले में आरोपी और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में जमानत याचिका खारिज की है. अब सिसोदिया राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट जाएंगे.

बताते चलें कि मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट में अपील की थी. सुनवाई के दौरान उनके वकील अरुण पिल्लई ने जमानत याचिका वापस ले ली थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. इसको देखते हुए ही उन्होंने याचिका वापस ली थी.

उधर, सिसोदिया की जमानत याचिका पर सीबीआई ने आपत्ति जताई थी. सीबीआई का कहना था कि मनीष सिसोदिया इस मामले में मास्टरमाइंड हैं. सीबीआई के इस विरोध को देखते हुए कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया था. आज यानी कि 30 अप्रैल को सुनवाई हुई और सिसोदियो को झटका लगा.

दिल्ली शराब नीति मामले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उनसे 8 घंटे की पूछताछ की थी. इसके बाद 9 मार्च को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने उन्हें अरेस्ट किया था.

इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है. वो तिहाड़ में हैं. सिसोदिया, केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इस मामले में अरेस्ट किया गया है. अब तक 17 गिरफ्तारी हो चुकी हैं. राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था, हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी.

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