पोस्ट ऑफिस खाताधारकों के लिए बड़ा बदलाव: अब डिपॉजिट-विड्रॉल समेत हर लेनदेन में PAN जरूरी, बदला यह अहम फॉर्म भी
नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले और विभिन्न बचत योजनाओं में निवेश करने वाले लोगों के लिए बड़ा नियम बदलाव लागू किया गया है। नए आयकर नियम, 2026 के तहत अब डाकघर और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) से जुड़े कई वित्तीय लेनदेन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
नए नियम लागू होने के बाद अब बिना पैन कार्ड के कई जरूरी बैंकिंग और निवेश संबंधी सेवाओं का लाभ लेना मुश्किल होगा। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स चोरी पर निगरानी मजबूत करना है।
अब इन कामों के लिए PAN कार्ड जरूरी
नए नियमों के अनुसार पोस्ट ऑफिस और आईपीपीबी में खाता खोलने, पैसा जमा करने, पैसा निकालने, एफडी कराने और विभिन्न निवेश योजनाओं में रकम लगाने के लिए पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
यानी अब डिपॉजिट और विड्रॉल जैसी सामान्य बैंकिंग सेवाओं में भी पैन कार्ड जरूरी दस्तावेज बन गया है।
सरकार का मानना है कि इससे बड़े वित्तीय लेनदेन पर निगरानी आसान होगी और टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
PAN नहीं है तो भरना होगा Form 97
यदि किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे अब फॉर्म 97 भरना होगा।
इसके साथ पहचान पत्र और संबंधित ट्रांजैक्शन की जानकारी भी देनी होगी। यानी बिना पैन के अब अतिरिक्त दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी।
फॉर्म 15G और 15H को मिलाकर बनाया गया नया Form 121
सरकार ने एक और अहम बदलाव करते हुए फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को अब एकीकृत कर दिया है।
इन दोनों फॉर्म को मिलाकर अब नया Form 121 लागू किया गया है। यह बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए लागू किया गया है ताकि प्रक्रिया को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया जा सके।
तुरंत प्रभाव से लागू हुए नियम
नए आयकर नियम, 2026 के तहत किए गए ये सभी बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
ऐसे में जिन लोगों का पोस्ट ऑफिस में बचत खाता, एफडी या अन्य निवेश योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए इन नए नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।