मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव, अब मिलेगी 64 हजार रुपये की सहायता; जानिए नई पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली सहायता राशि में संशोधन किया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुसार योजना की पात्रता शर्तें निर्धारित कर दी गई हैं और अब पात्र कन्याओं को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए कन्या अथवा उसके अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद श्रेणी में होना चाहिए। सामूहिक विवाह की तिथि पर कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना आवश्यक है। आयु प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक अभिलेख, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार कार्ड मान्य होंगे।
वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये निर्धारित
योजना का लाभ उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है। कन्या या आवेदिका के नाम से बैंक खाता होना भी जरूरी होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
विधवा, तलाकशुदा और दिव्यांग कन्याओं को प्राथमिकता
योजना के तहत अविवाहित कन्याओं के साथ-साथ विधवा, परित्यक्ता अथवा कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री तथा स्वयं दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता दी जाएगी।
सहायता राशि बढ़ाकर 64 हजार रुपये की गई
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा संशोधन के बाद अब योजना के अंतर्गत कन्या के बैंक खाते में 60 हजार रुपये के स्थान पर 64 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। वहीं वैवाहिक उपहार सामग्री पर 25 हजार रुपये के स्थान पर 21 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये भोजन, टेंट, बिजली एवं पानी जैसी व्यवस्थाओं पर व्यय किए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध
योजना का लाभ लेने के इच्छुक नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के निवासी नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी जन सेवा केंद्र के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, सूरजपुर में संपर्क कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
