Yasin Malik Case:यासिन मलिक को मिली सजा ,कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई , 10 lakh को जुर्माना लगा

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Terror funding Case :  कश्मीर टेरर फंडिंग अब तक की सबके बड़ी खबर आरही है यासीन मालिक को टेरर फंडिंग में दोषी पाए गए है अब उनको को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी गयी है। 10 लाख का जुर्माना भी लगा । आपके  बता दें की सजा से पहले यासिन के घर के बहार सुरक्षा बढ़ा दी गई थी । क्योंकी यासिन मलिक के समर्थक लगातार काफी प्रर्दशन कर रहे है ।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट टेरर फंडिंग के लिए दोषी आतंकी यासीन मलिक को आज सजा सुनानी थी  । एनआइए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत में सजा पर जिरह होगी और इसके बाद अदालत अपना फैसला देने वाली थी । अदालत के बाहर सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम भी किये गये थे ।

आपको जानकारी दे दें की दोषी करार होने के बाद मलिक ने कोर्ट में कहा था कि वह UAPA की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि), 17 (आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने), व 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व 124-ए (देशद्रोह) के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देने के इच्छुक नहीं है । मलिक 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है ।

10 मई को पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि मलिक ने आजादी की आड़ में जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को को सफल बनवाने के लिए दुनिया भर से फंडिंग के नाम पर पैसे मांगे थे । कोर्ट ने फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, शब्बीर शाह, मसर्रत आलम, मोहम्मद यूसुफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख, और नवल किशोर कपूर सहित अन्य कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के उपर गभींर आरोप लगे हुए है ।

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