प्रयागराज में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आपराधिक वाद दर्ज, अदालत ने जारी किया नोटिस; 11 अगस्त को पेश होने का आदेश
प्रयागराज: पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ प्रयागराज की अदालत में आपराधिक वाद दर्ज किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता और भाजपा विधि विभाग के प्रदेश सह-संयोजक सुशील कुमार मिश्रा की ओर से दाखिल परिवाद पर सुनवाई के बाद अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला स्वीकार करते हुए सांसद को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें 11 अगस्त को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल हुआ परिवाद
यह वाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-10 के न्यायाधीश योगेश जैन की अदालत में दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 338, 196, 298 और 356 के तहत सांसद पप्पू यादव को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की।
शिकायत में क्या लगाए गए आरोप
परिवाद में शिकायतकर्ता सुशील कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े एक मामले को कथित रूप से गलत और भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया गया। उनका कहना है कि इस घटना को कूटरचित तरीके से दिखाकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और तथ्यों को विकृत करने का प्रयास किया गया।
संसद के बाहर प्रदर्शन को भी बनाया आधार
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि संसद भवन के बाहर किए गए कथित प्रदर्शन के दौरान मंदिर के दानपात्र और संत-महात्माओं से जुड़े प्रतीकों का इस्तेमाल कर हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। परिवाद में इसी आधार पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
अदालत ने जारी किया नोटिस
अदालत ने परिवाद और प्रस्तुत तथ्यों का प्रारंभिक परीक्षण करने के बाद सांसद पप्पू यादव को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी, जब सांसद को अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।