ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था केवल प्रथम आवंटन पर लागू, अधिवक्ताओं और हितधारकों के हित प्रभावित नहीं होंगे: सहायक आयुक्त स्टांप

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गौतमबुद्धनगर: शासन के निर्देशों के क्रम में सहायक आयुक्त स्टांप (द्वितीय) गौतमबुद्धनगर बृजेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था सभी प्रकार के लेखपत्रों पर लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था केवल अनुमोदित शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित प्रथम हस्तांतरण विलेखों पर ही लागू होगी।

सहायक आयुक्त स्टांप ने बताया कि यह प्रणाली केवल उन संपत्तियों के प्रथम आवंटन पर प्रभावी है, जो प्राधिकरण या अनुमोदित संस्थाओं द्वारा आवंटित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों अथवा अन्य हितधारकों के कार्य या हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ई-रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था का उद्देश्य केवल प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना है, न कि पारंपरिक पंजीकरण प्रणाली को प्रभावित करना।

 

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