गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये का अनुदान, OBC अभ्यर्थी ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
गौतमबुद्धनगर: गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक मदद के लिए शासन की ओर से शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के पात्र अभ्यर्थियों की पुत्रियों के विवाह पर सरकार की ओर से 20,000 रुपये की सहयोग राशि दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
शादी से 90 दिन पहले से 90 दिन बाद तक आवेदन
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्धनगर लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से लेकर 90 दिन बाद तक शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग से होना जरूरी है। इसमें अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को शामिल नहीं किया गया है।
विवाह की तिथि पर पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेंशन लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र से छूट
वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे लाभार्थियों को केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा।
योजना के लिए आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है। जिला सहकारी बैंक के खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
आवेदन के साथ ये दस्तावेज जरूरी
ऑनलाइन आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और आवेदक का फोटो संलग्न करना आवश्यक है।
कार्यालय में भी ले सकते हैं विस्तृत जानकारी
योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। कार्यालय विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर में कमरा संख्या-111 में स्थित है।