‘ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए, मुसलमानों के प्रवेश पर लगे रोक..’, कोर्ट में दायर नई याचिका

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वाराणसी: बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी मामले में मंगलवार (24 मई 2022) को कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश को रोकने और इसे हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां कहा जा रहा है कि सीनियर डिवीजन सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है. जिस पर बुधवार (25 मई 2022) को सुनवाई होगी।

रिपोर्ट के मुताबिक याचिका में तीन मुख्य मांगें रखी गई हैं. जिसे विश्व वैदिक सनातन संघ के अंतरराष्ट्रीय महासचिव किरण सिंह ने कोर्ट में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दायर किया है. वहीं इस मामले में याचिकाकर्ता किरण सिंह के पति जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा है कि, ‘अदालत ने हमारे आवेदन को मुकदमे के रूप में स्वीकार कर लिया है. माननीय न्यायालय ने हमारे मामले पर विपक्ष को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। हमारी विशेष और तत्काल मांग थी कि भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा का आदेश दिया जाए। उस मांग पर सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की गई है।

बता दें कि किरण सिंह सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी हैं। दूसरी ओर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के इस मामले के माध्यम से तीन मांगों को न्यायालय के समक्ष रखा गया है। पहली मांग यह है कि ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। दूसरी मांग यह है कि ज्ञानवापी का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। वहीं तीसरी मांग में कहा गया है कि भगवान आदि विश्वेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, जो अब सबके सामने प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा शुरू करने की अनुमति दी जाए. आपको बता दें कि ज्ञानवापी मामले को कोर्ट तक ले जाने वाली सिर्फ पांच महिलाएं हैं। उनकी दलील किरण सिंह से अलग है। इससे पहले पांच महिलाओं ने मस्जिद परिसर में श्रृंगार-गौरी स्थल पर नमाज अदा करने की अनुमति मांगी थी।

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