मुजफ्फरनगर में एक युवक की हत्या के आरोप में 15 को आजीवन कारावास

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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने 2019 में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में 15 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना भी लगाया।

शासकीय अधिवक्ता रामनिवास पाल ने शुक्रवार को बताया कि 12 अगस्त 2019 को जिले के बुढ़ाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हिंसक टकराव हुआ था और उस दौरान रफीक नामक एक युवक की मौत हो गई थी और आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में बुढ़ाना थाना में 15 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोषी मानते हुए आरोपी इरशाद, नफीस, फरहान, इरफान, एहसान, शहजाद, यूनुस, अनीस, सगीर, इरफान, परवेज, तहसीन, ढोला, वकील और शकील को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा उन पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

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