मद्रास HC ने स्कूली बच्चों के डूबने के मामले में वार्डन को दी जमानत, परिजनों को 5 लाख रुपए देने का आदेश

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मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने त्रिची के श्रीरंगम में श्रीमान ट्रस्ट-बत्तर गुरुकुलम पडासला के वार्डन श्रीनिवास राव को अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला 14 मई, 2023 को तिरुचि जिले में कोल्लीडम नदी में तीन छात्रों के डूबने से संबंधित है। त्रिची जिले के श्रीरंगम में गुरुकुलम में पढ़ने वाले विष्णु प्रसाद सहित तीन लोग इस साल मई में कोल्लिता नदी में डूब गए। इस संबंध में श्रीनिवासरावओ ने मदुरै शाखा उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। जिसके बाद ये मामला न्यायाधीश इलांगोवन के समक्ष सुनवाई के लिए आया।

जस्टिस इलांगोवन ने याचिकाकर्ता को प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एलंगोवन ने आदेश दिया, यह राशि त्रिची जिले की ट्रायल कोर्ट में जमा की जानी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर छात्र के माता-पिता द्वारा ली जा सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को अगले आदेश तक प्रतिदिन श्रीरंगम पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का भी निर्देश दिया और याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी।

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