12 दिसंबर को गौतमबुद्धनगर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से निपटाए जाएंगे कई तरह के मामले
गौतमबुद्धनगर: जनपद में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील न्यायालयों में भी होगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ और जनपद न्यायाधीश के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसकी तैयारियां की जा रही हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव शिवानी रावत ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऐसे विवादों का समाधान करना है, जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामला खत्म करने के इच्छुक हों।
इन मामलों का होगा निस्तारण
शिवानी रावत के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, पारिवारिक विवाद और मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी। इसके अलावा बिजली और पानी से संबंधित विवाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज मामले, भू-राजस्व वाद और सेवा संबंधी मामलों को भी निस्तारण के लिए रखा जाएगा।
इनके साथ ही मुकदमा दायर होने से पहले के विवादों यानी प्री-लिटिगेशन मामलों पर भी सुनवाई होगी। ऐसे अन्य विवाद भी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे जा सकेंगे, जिनका समाधान आपसी सुलह-समझौते के जरिए संभव है और जिनमें संबंधित पक्षकार पारस्परिक सहमति से विवाद खत्म करना चाहते हैं।