09 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिकतम वाद निस्तारण के लिए जनपद न्यायाधीश ने अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक

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गौतमबुद्ध नगर में आगामी 09 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद मुख्यालय के साथ-साथ सभी तहसील न्यायालयों में आयोजित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने और अधिक से अधिक मामलों के त्वरित निस्तारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को जनपद न्यायालय सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने दिए आवश्यक निर्देश

बैठक की अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने की। इस दौरान उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकतम वादों के निस्तारण के लिए पक्षकारों को समय से सूचना उपलब्ध कराई जाए और मामलों के त्वरित समाधान के लिए प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए, ताकि आपसी सुलह-सहमति के आधार पर लंबित मामलों का शीघ्र समाधान हो सके।

इन मामलों का होगा निस्तारण

राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम, वैवाहिक विवाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, दीवानी वाद, मोटर वाहन अधिनियम एवं ई-चालान मामले, आर्बिट्रेशन प्रकरण, लघु शमनीय अपराध, धारा 138 एनआई एक्ट के मामले, विद्युत अधिनियम से जुड़े वाद, भू-राजस्व, सेवा एवं पेंशन विवाद, श्रम संबंधी मामले और अन्य विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा।

इसके अलावा प्री-लिटीगेशन स्तर पर बैंक ऋण, बिजली बिल और बीएसएनएल बिल से जुड़े मामलों को भी आपसी समझौते के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

बैठक में कई न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में प्रथम अपर जिला जज सुनील कुमार, अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी सोमप्रभा मिश्रा, अपर जिला जज पोक्सो अभिषेक पाण्डेय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मयंक त्रिपाठी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शिवानी रावत, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन दीक्षा श्री, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विरेक अग्रवाल, रवि कुमार सागर, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन सुमित कुमार, श्रेयांश निरंजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन रिचा शुक्ला, सिविल जज जूनियर डिवीजन अंकिता सिंह, जूही आनंद, प्रभात कुमार और सिद्धार्थ कुमार सहित अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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