डिब्बा बंद उत्पादों पर विनिर्माण तारीख और प्रति इकाई बिक्री मूल्य देना अनिवार्य, लगे नए नियम

0 229

नई दिल्ली : पैकेज्ड वस्तुओं पर उसके बनने की तारीख व पैकेट में प्रति इकाई बिक्री मूल्य छापना अनिवार्य हो गया है। उपभोक्ता मामलों के सचिव ने कहा, सोमवार से नियम लागू हो गया है। नए नियम के तहत पैकेट पर अब प्रति किलोग्राम की दर से कीमत छापनी होगी। साथ ही, अधिकतम कीमत भी छापनी होगी। कोई पैकेट एक किलो से कम है तो उस पर एमआरपी के साथ प्रति ग्राम की कीमत छापनी होगी।

पहले कंपनियों को बनाने की तारीख या आयात की तारीख या पैकेजिंग की तारीख को छापने का विकल्प दिया गया था। अब उनके लिए जरूरी कर दिया गया है कि वे केवल बनाने की तारीख पैकेट पर छापें। साथ ही, बिक्री मूल्य भी छापें। पैकेज्ड सामग्री अलग-अलग वजन में होती हैं, इसलिए ग्राहकों की जानकारी के लिए उसकी कीमत छापना जरूरी है।

नोट: अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना न भूलें, देश-विदेश से जुड़ी ताजा अपडेट पाने के लिए कृपया Vnation के Facebook पेज को Like व Twitter पर Follow करना न भूलें...
Leave A Reply

Your email address will not be published.