दिवाली पर 3 घंटे नहीं सिर्फ 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर सुनाया फैसला

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मुंबई: प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पटाखों को जलाने का समय 3 घंटे से अब 2 घंटे कर दिया है. दिवाली के दिन केवल रात 8 से 10 बजे तक अनुमति होगी. मुंबई के एक्यूआई की बात करें तो शनिवार (11 नवंबर) को यहां का एक्यूआई लेवल 82 रहा. हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा जा सकता है लेकिन फिर भी यहां लोगों को बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय का पालन करना पड़ेगा.

मुंबई के दादर इलाके में दिवाली के सामान का मार्केट लगा हुआ है. इस मार्केट में मौजूद लोगों ने बताया कि हाई कोर्ट के इस निर्णय का वो पालन करेंगे. हाई कोर्ट ने प्रदूषण को ध्यान में रखकर ऐसा निर्णय लिया है, मुंबई शहर की हालत दिल्ली जैसी ना हो इसीलिए हम सब नियमों का पालन करेंगे.

मुंबई के मोहम्मद अली रोड में जहां पटाखों को व्होलसेल के दाम में बेचा जाता है. इस इलाके में पटाखों के दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखी जा सकती है. लाइन में रुके लोगों से जब पूछा गया कि क्या वो समय सीमा के नियमों का पालन करेंगे तो उन्होंने कहा कि कितनी भी समय सीमा क्यों न हो, लोगों पटाखें जलाएंगे और प्रदूषण होगा, इसीलिए लोगों को रोका नहीं जा सकता है.

कुछ लोगों ने कहा कि दुकानों पर पाबंदी लगाना जरूरी है, केवल लोगों को ही क्यों कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वह कोर्ट के नियमों का पालन करेंगे. एसोसिएशन के सेक्रेटरी मिनेश मेहता ने बताया कि दिवाली के त्योहार के दौरान इस इलाके में और उनकी दुकान में इतनी भीड़ होती है, लेकिन हाई कोर्ट की ओर से नियम जो लागू किया गया है उसका भी पालन होगा. हमारी दुकान पर व्होलसेल रेट में पटाखे बेचे जाते हैं इसीलिए लोगों की भीड़ उमड़ती हैं, वहीं सभी पटाखे ग्रीन पटाखे है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन भी हो रहा है.

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